Horticulture department schemes

उद्यान विभाग की योजनाएं

उद्यान विभाग द्वारा कृषकों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं:

📍1. सोलर पंप योजना

  • इस योजना के तहत, कृषकों को खेती के लिए सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं।
  • योजना के विवरण:
  • 3 HP और 5 HP के सोलर पंप उपलब्ध हैं।
  • सामान्य वर्ग के लिए अनुदान राशि:
  • 3 HP: ₹95,000 से ₹1,25,000
  • 5 HP: ₹1,00,000 से ₹1,30,000
  • एससी/एसटी वर्ग के लिए अनुदान राशि:
  • 3 HP: ₹50,000 से ₹82,000
  • 5 HP: ₹55,000 से ₹86,000
  • एससी/एसटी वर्ग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी: ₹45,000
  • फाइल ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन करवानी है।
  • नकल नक्शा 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए।

📍2. नवीन बगीचा स्थापना योजना (PDMC योजना)

  • इस योजना के तहत, कृषकों को फल आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ नवीन बगीचा स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • योजना के विवरण:
  • फल: पपीता, बेल, बेर, आंवला, सीताफल, जामुन, करोंदा, कटहल
  • इकाई लागत (बिना ड्रिप सिंचाई): ₹75,000/हेक्टेयर
  • अनुदान विवरण: इकाई लागत का 40% प्रतिशत लगभग ₹30,000
  • फल: आम, अमरूद, नींबू, मौसंबी, संतरा, किन्नू, अनार, लीची
  • सामान्य अंतराल (Regular spacing): इकाई लागत (बिना ड्रिप सिंचाई): ₹1,25,000/हेक्टेयर
  • उच्च सघनता (High density): इकाई लागत (बिना ड्रिप सिंचाई): ₹2,00,000/हेक्टेयर
  • अनुदान विवरण:
  • इकाई लागत का 40% प्रतिशत लगभग ₹50,000 से ₹80,000
  • प्रोत्साहन आधारित अनुदान 2 हेक्टेयर तक 2 वर्षों तक देय।
  • पहले वर्ष में सहायता राशि का 60% और द्वितीय वर्ष में 80% पत्तों की जीवित होने की दशा में दिया जाएगा।
  • 40% राशि प्लांटिंग मटेरियल एवं अन्य मदों पर व्यय के पेटे देय है।

📍नोट

  • संतरे के पौधे संतरा उत्कृष्टता केंद्र पाटन में उपलब्ध हैं।
  • पपीता के पौधे केवीके में उपलब्ध हैं।
  • सब्सिडी की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।

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