उद्यान विभाग की योजनाएं
उद्यान विभाग द्वारा कृषकों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं:
📍1. सोलर पंप योजना
- इस योजना के तहत, कृषकों को खेती के लिए सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं।
- योजना के विवरण:
- 3 HP और 5 HP के सोलर पंप उपलब्ध हैं।
- सामान्य वर्ग के लिए अनुदान राशि:
- 3 HP: ₹95,000 से ₹1,25,000
- 5 HP: ₹1,00,000 से ₹1,30,000
- एससी/एसटी वर्ग के लिए अनुदान राशि:
- 3 HP: ₹50,000 से ₹82,000
- 5 HP: ₹55,000 से ₹86,000
- एससी/एसटी वर्ग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी: ₹45,000
- फाइल ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन करवानी है।
- नकल नक्शा 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए।
📍2. नवीन बगीचा स्थापना योजना (PDMC योजना)
- इस योजना के तहत, कृषकों को फल आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ नवीन बगीचा स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
- योजना के विवरण:
- फल: पपीता, बेल, बेर, आंवला, सीताफल, जामुन, करोंदा, कटहल
- इकाई लागत (बिना ड्रिप सिंचाई): ₹75,000/हेक्टेयर
- अनुदान विवरण: इकाई लागत का 40% प्रतिशत लगभग ₹30,000
- फल: आम, अमरूद, नींबू, मौसंबी, संतरा, किन्नू, अनार, लीची
- सामान्य अंतराल (Regular spacing): इकाई लागत (बिना ड्रिप सिंचाई): ₹1,25,000/हेक्टेयर
- उच्च सघनता (High density): इकाई लागत (बिना ड्रिप सिंचाई): ₹2,00,000/हेक्टेयर
- अनुदान विवरण:
- इकाई लागत का 40% प्रतिशत लगभग ₹50,000 से ₹80,000
- प्रोत्साहन आधारित अनुदान 2 हेक्टेयर तक 2 वर्षों तक देय।
- पहले वर्ष में सहायता राशि का 60% और द्वितीय वर्ष में 80% पत्तों की जीवित होने की दशा में दिया जाएगा।
- 40% राशि प्लांटिंग मटेरियल एवं अन्य मदों पर व्यय के पेटे देय है।
📍नोट
- संतरे के पौधे संतरा उत्कृष्टता केंद्र पाटन में उपलब्ध हैं।
- पपीता के पौधे केवीके में उपलब्ध हैं।
- सब्सिडी की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।