मजदुर कार्ड छात्रवृति योजना 2025 

मजदुर कार्ड छात्रवृति योजना 2025 :- राजस्थान में भवन एवं सनिर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए भी कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है- निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSKKVY)। यह योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद करना है। इस स्कॉलरिशप योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को छठी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को 8,000 से 25,000 रुपये सालाना तक दिए जाते हैं। यही नहीं अच्छे नंबर आने पर 4,000 से 35,000 रुपये तक नकद पुरस्कार भी अलग मिलता है। हालांकि यह स्कॉलरशिप योजना रजिस्टर्ड श्रमिकों के परिवारों के लिए ही है | ” |

Importent Dates  |  महत्वपूर्ण तिथियां Application Fee  |  आवेदन शुल्क
  • आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र कक्षा उतीर्ण करने की तिथि से अधिकतम् 6 माह की अवधि में अथवा तत्पश्चात् आने वाली 31 मार्च तक, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।
50रु आवेदन शुल्क
Age Limits As On Rules  |  आयु सीमा नियमानुसार
  • विद्यार्थी के लिए कोई उम्र सिमा नहीं है
Benefits  | फ़ायदे

आगामी कक्षा में प्रवेश लेने के बाद छात्र एवं छात्राओं को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी:-

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी मेधावी छात्रों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:-

इस योजना में आवेदन करने के लिए लगाने वाले फॉर्म 

Docoments  | दस्तावेज
अगर आप श्रमिक कार्ड छात्रवृति योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

  • श्रमिक कार्ड छात्रवृति योजना फॉर्म
  • श्रमिक कार्ड
  • श्रमिक कार्ड धारक या विद्यार्थी का बैंक खाता पासबुक
  • श्रमिक कार्ड धारक व विद्यार्थी का आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • जो कक्षा पास की है उसकी मार्कशीट
  • शैक्षणिक संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त प्रपत्र
  • विद्यार्थी और श्रमिक कार्ड धारक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • हस्ताक्षर
  • लाभार्थी के निर्माण श्रमिक होने का अंतिम 90 दिन का प्रमाण पत्र

Note: अगर आवेदन पत्र अधुरा है या गलत है तो श्रम विभाग द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा|

 

Eligibility Criteria  |  पात्रता मापदंड
  • लाभार्थी को बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • लाभार्थी का केवल पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी के अधिकतम दो बच्चे या एक बच्चा और पत्नी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालाँकि, यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो पति और पत्नी के अधिकतम दो बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होगी।
  • छात्र को कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सरकारी या निजी स्कूल या कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। छात्र को राज्य में संचालित किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
  • नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से 12वीं की परीक्षा 75% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा (मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य व्यावसायिक परीक्षा सहित) में 60% या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त/उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
  • छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए लाभार्थी की पत्नी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह किसी शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए।
  • छात्रवृत्ति एक वर्ष तक संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही देय होगी।
  • ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान खुलने पर अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर ही छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। हालाँकि, 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में अगली कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा।
  • जो लाभार्थी लगातार एक वर्ष की अवधि तक अंशदान जमा नहीं करता है, वह लाभार्थी नहीं रहेगा। इसलिए, ऐसे निर्माण श्रमिक का पुत्र/पुत्री/पत्नी जो अंशदान जमा करने में विफल रहता है, योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालाँकि, उपरोक्त धारा और नियम के प्रावधान के तहत लाभार्थी की बहाली पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
Online Appply  |  आवेदन करें
चरण-1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।चरण-2: लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड खुल जाएगा।
चरण-3: “LDMS” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-4: LDMS में, साइड मेनू से “कल्याणकारी योजनाएँ” चुनें और BOCW कल्याण बोर्ड चुनें।
चरण-5: अब स्क्रीन पर “योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
चरण-6: इस नए पेज पर, आपको राजस्थान श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओं के नामों की सूची मिलेगी, जिनमें से “योजना” के नाम पर क्लिक करें।
चरण-7: सभी संबंधित विवरण भरें।
चरण-8: सबमिट करें।

 

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