प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)2025

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):-के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश के राज्यों/जिलों में लागू किया गया। इस मातृ वंदना योजना के तहत केंद्र द्वारा देश में इसका लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहली बार गर्भवती होने पर प्रत्येक के खाते में पोषण के लिए पांच हजार रुपये प्रदान करती है। इस योजना में सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को पात्र बनाया जाता है। इस महिला योजना का लाभ देश के सभी जिले में यह योजना 01 जनवरी 2017 से ही लागू मानी गई। यानि 31 अक्टूबर 2017 के पहले व एक जनवरी 2017 के बीच जिन गर्भवतियों की डिलीवरी हो चुकी है, उनको भी इस योजना का लाभ दिया गया।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का उद्देश्य:- हालांकि, गर्भावस्था सहायता योजना कई तरीकों से गर्भवती महिलाओं को मदद करेगी लेकिन इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं

  1. काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना।
  2. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।
Benefits of PMMVY   |  प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ
इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। दी गई  किश्तों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है।

  • योजना के तहत, पहली संतान के लिए तीन किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं, पीआईबी के अनुसार |
  • दूसरी संतान (बालिका) होने पर 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है, पीआईबी के अनुसार | 

पहली किस्त – 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय

दूसरी किस्त – यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं तो 2,000 रुपए मिलेंगे।

तीसरी किस्त – जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होती है।

1. जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं।

2. जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं।

Docoments  | दस्तावेज़
  • आधार कार्ड:

    लाभार्थी और उसके पति/पत्नी दोनों का. 

  • गर्भावस्था प्रमाण पत्र:

    किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पेशेवर द्वारा जारी. 

  • बैंक खाते का विवरण:

    जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड, और बैंक का नाम शामिल हो. 

  • MCP कार्ड (मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड):

    जिसमें गर्भावस्था और टीकाकरण का विवरण हो. 

  • पहचान प्रमाण (वैकल्पिक):

    यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य स्वीकृत पहचान प्रमाण. 

  • आवेदन पत्र:

    योजना के लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र 

  • वचन/सहमति पत्र:

    लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 

  • बच्चे के जन्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र:
    यदि तीसरी किस्त के लिए आवेदन कर रहे हैं. 
Eligibility Criteria  |  पात्रता मापदंड
गर्भवती महिला:- योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का गर्भवती होना और पहले जीवित बच्चे को जन्म देना आवश्यक है.
आयु:- महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
निवास:- महिला को भारत का निवासी होना चाहिए.
अन्य योजनाएं:- कुछ अन्य योजनाओं जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, BPL राशन कार्ड धारक, E-Shram कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि, आदि के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं भी PMMVY के लिए पात्र हो सकती हैं,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):- NFSA के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं भी योजना के लिए पात्र हैं,
अन्य शर्तें:-केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य शर्तें भी हो सकती हैं
Haw to Apply  |  आवेदन कैसे करें
  1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता: निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके भी आवेदन किया जा सकता है.
  2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
  3. आवेदन पत्र भरें और जमा करें.
  4. पहली किस्त के लिए, LMP (अंतिम मासिक धर्म की तारीख) के 150 दिनों के भीतर पंजीकरण कराएं.
  5. दूसरी किस्त के लिए, 6 महीने की गर्भावस्था के बाद आवेदन करें.
  6. तीसरी किस्त के लिए, बच्चे के जन्म के बाद आवेदन करें. 

 

SOME USEFUL IMPORTANT LINKS  |  कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक
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