प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):-के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश के राज्यों/जिलों में लागू किया गया। इस मातृ वंदना योजना के तहत केंद्र द्वारा देश में इसका लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहली बार गर्भवती होने पर प्रत्येक के खाते में पोषण के लिए पांच हजार रुपये प्रदान करती है। इस योजना में सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को पात्र बनाया जाता है। इस महिला योजना का लाभ देश के सभी जिले में यह योजना 01 जनवरी 2017 से ही लागू मानी गई। यानि 31 अक्टूबर 2017 के पहले व एक जनवरी 2017 के बीच जिन गर्भवतियों की डिलीवरी हो चुकी है, उनको भी इस योजना का लाभ दिया गया।
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का उद्देश्य:- हालांकि, गर्भावस्था सहायता योजना कई तरीकों से गर्भवती महिलाओं को मदद करेगी लेकिन इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं
- काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।
| Benefits of PMMVY | प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ | |
इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। दी गई किश्तों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है।
पहली किस्त – 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दूसरी किस्त – यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं तो 2,000 रुपए मिलेंगे। तीसरी किस्त – जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होती है। 1. जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं। 2. जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं। |
| Docoments | दस्तावेज़ | |
|
| Eligibility Criteria | पात्रता मापदंड |
| गर्भवती महिला:- योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का गर्भवती होना और पहले जीवित बच्चे को जन्म देना आवश्यक है. आयु:- महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. निवास:- महिला को भारत का निवासी होना चाहिए. अन्य योजनाएं:- कुछ अन्य योजनाओं जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, BPL राशन कार्ड धारक, E-Shram कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि, आदि के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं भी PMMVY के लिए पात्र हो सकती हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):- NFSA के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं भी योजना के लिए पात्र हैं, अन्य शर्तें:-केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य शर्तें भी हो सकती हैं |
| Haw to Apply | आवेदन कैसे करें |
|
| SOME USEFUL IMPORTANT LINKS | कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक | |
| Notificaion | Click Here |
| Apply Now | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| HomePage | Click Here |
| Follow eMitra News WhatsAap Channel | Click Here |
| YouTube | Click Here |